योजनाएं
सेवा श्रेणी वार छांटे
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना
शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु शासकीय शब्दा्वली में उन्हें ‘विधवा’ की जगह ‘कल्याणी’ कहा जायेगा। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कल्याणी महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से लाभांवित किया जाता हैं।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना
शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश मे 50 वर्षो से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ‘’मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना’’ प्रांरभ की गई है।
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
परिचय निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जनकल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-42/2008/26-2, दिनांक 12-08-2008 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 1997 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये है। उदेद्श निःशक्तजनों काे विवाह हेतु प्रोत्साहित करने एवं निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लियेनिःशक्तजन…