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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तिजन कल्या ण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई…

प्रकाशित तिथि: 28/07/2022
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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु शासकीय शब्दा्वली में उन्हें ‘विधवा’ की जगह ‘कल्याणी’ कहा जायेगा। 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कल्याणी महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से लाभांवित किया जाता हैं।

प्रकाशित तिथि: 27/07/2022
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मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

परिचय निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जनकल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-42/2008/26-2, दिनांक 12-08-2008 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के नियम 1997 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये है। उदेद्श निःशक्तजनों काे विवाह हेतु प्रोत्साहित करने एवं निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लियेनिःशक्तजन…

प्रकाशित तिथि: 13/06/2019
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