मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तिजन कल्या ण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है |
लाभार्थी:
1. कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। 2. कन्या के लिए १८ वर्ष तथा पुरुष के लिए २१ वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों। 3. समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो
लाभ:
शासन द्वारा वर्तमान मे इस योजना के अंतर्गत राषि रू. 51000/- की गई है जिसके अंतर्गत कन्या के खाते मे राषि रू. 48000/- प्रदान की जाती है तथा राषि रू. 3000/- प्रति जोडा व्यवस्था हेतु आयोजनकर्ता निकाय को प्रदान किये जाते है।
आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र :- मुखय कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम मुखय नगर पालिका अधिकारी