योजनाएं
सेवा श्रेणी वार छांटे
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजनाए
आवास योजना (आवास योजना) : PDF (64 KB) ग्राम सड़क योजना (ग्राम सड़क योजना) : PDF (148 KB) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : PDF (76 KB) मध्यांतर आहार : PDF (67 KB) निर्मल भारत अभियान : PDF (46 KB) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (म.प्र.) : PDF (100 KB) एकीकृत जल उपभोग प्रबंधन मिशन : PDF (53 KB) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी) : PDF (52 KB) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : PDF (298 KB)
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तिजन कल्या ण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई…
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एम एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
वृद्ध निराश्रित और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत ऐसे निराश्रित वृद्ध जो अपने भरण-पोषण की क्षमता नहीं रखते को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक नहीं हैं।
सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना
विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।
सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
ऐसे दम्पति जिनकी संतान के रूप मे केवल कन्यानएं हो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ‘’ मुख्यिमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ‘’ प्रांरभ की गई ।